मनीष कटारा पुत्र श्री राममूर्ति कटारा निवासी- रामकुंज गली पृथ्वीनाथ फाटक, थाना-शाहगंज, आगरा का अखिल भारत हिन्दू महासभा के आगरा मण्डल अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। सम्पूर्ण आगरा जनपद के अन्दर दिनांक 02-02-2024 से अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के आदेशानुसार धारा-144 द0प्र0सं0 लागू कर दी गयी थी । ताजमहल के अन्दर दिनांक 06-02-2024 से 08-02-2024 का उर्स का शाहजहाँ उर्स का आयोजन किया गया इस आयोजन की अनुमति सम्बन्ध में संजय सिंह के द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त महोदय आगरा से जानकारी की गयी तो पता चला कि इस सम्बन्ध में आयोजनकर्ता एवं एम्पायर शाहजहाँ उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के द्वारा धारा-144 के तहत कार्यक्रम आयोजन की कोई अनुमति नहीं ली गयी इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा के अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ एम्पायर शाहजहाँ उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी व अन्य ने धारा-144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करके उर्स का आयोजन तथा बेवजह हजारों आदमी इकट्ठा किया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लंघन किया गया है जिसमें ताजमहल के अन्दर केवल शुक्रवार को नमाज की अनुमति है वो भी केवल लोकल व्यक्तियों को, न कि किसी उर्स अथवा धार्मिक कार्यक्रम की ।
श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।
आपकी अति कृपा होगी । तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह 11 बजे अखिल भारत हिन्दू महासभा का एक प्रतिनिधि मण्डल थाना-ताजगंज आगरा में पहुँचकर भारतीय पुरात्तव विभाग एवं शाहजहाँ उर्स कमेटी के खिलाफ तहरीर दी तथा मांग की कि इनके खिलाफ उपरोक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो अगर थाना-पुलिस द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया तो संगठन माननीय न्यायालय की शरण में जाकर न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराने के लिये बाध्य होगा । राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट, एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि हमने एक आर.टी.आई के तहत आगरा पुरातत्व अधीक्षक से सूचना मांगी कि ताजमहल के अन्दर जो उर्स का आयोजन होता है। वह किसकी अनुमति से होता है और उसके जवाब में पुरातत्व विभाग ने कहा कि नई दिल्ली महानिदेशक पुरातत्व विभाग के अनुमति के बाद विभाग द्वारा कराया जाता है तथा इसमें आयोजन कमेटी को कोई भी अनुमति कार्यक्रम के सम्बन्ध में नहीं दी गयी वही जवाब पुलिस आयुक्त द्वारा आर.टी.आई के जवाब में दिया गया कि आयोजन उर्स कमेटी को किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी । न धारा-144 के सम्बन्ध में न उर्स के सम्बन्ध में, तो यह कमेटी उर्स की वाहवाही लूटकर समाज में गलत संदेश देने का कार्य कर रही है। इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये ।
प्रतिनिधि मण्डल में संजय जाट, शंकर श्रीवास्तव, मनीष पंडित जी, विशाल कुमार उपस्थित रहे।