मुंबई, 25 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप-4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा।
ग्रैप 4 के अंदर आने वाले नियम -
- ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं। सभी CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी।
- इनके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा।
- BS-IV, डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध होगा।
- कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर बैन भी शामिल है।
- राज्य सरकार छठी से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं।
- NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
- केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है।
- राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कॉमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती हैं। वाहनों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू कर सकती हैं।