ताजा खबर

व‍िपुल चौधरी की रि‍मांड नामंजूर, कोर्ट ने सुनाया ये आदेश

Photo Source :

Posted On:Thursday, July 13, 2023

गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री विपुल चौधरी (57) और 14 अन्य को दूधसागर डेयरी के नाम से मशहूर मेहसाणा जिला दुग्ध उत्पादक संघ से ₹750 करोड़ की हेराफेरी से जुड़े मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।डायरी भारत की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी है और गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ का हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड नाम के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती है। जब घोटाला हुआ तब चौधरी 2005 और 2016 के बीच डायरी के अध्यक्ष थे।

मेहसाणा जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया. मामला 2014 का है जब 22 लोगों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई जबकि 19 को मुकदमे का सामना करना पड़ा। कार्यवाही के दौरान 23 गवाहों की गवाही पर विचार किया गया।चौधरी 1990 के दशक में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार में मंत्री थे। 1996 में, जब शंकर सिंह वाघेला ने पटेल के खिलाफ विद्रोह किया और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई, तो उन्होंने उनका साथ दिया। चौधरी वाघेला सरकार में भी मंत्री रहे।

2001 में भारतीय जनता पार्टी में लौटे चौधरी ने 2022 में एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन बनाया। गुजरात की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने उन्हें दूधसागर डेयरी का नेतृत्व करते समय अनियमितताओं के लिए पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।फरवरी 2015 में, राज्य सहकारी रजिस्ट्रार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मेहसाणा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड से उन्हें हटाने का आदेश दिया। उन पर चेयरमैन रहते हुए अनुचित फैसले लेने और महाराष्ट्र को पशु आहार की आपूर्ति कर नुकसान पहुंचाने का आरोप था.चौधरी पर विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में पेश करने और आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था


आगरा और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. agravocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.