आगरा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और रेस्तरां की मनमानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के मोहम्मद इन्ज़माम ख़ान ने स्विगी के ज़रिए Behrouz Biryani रेस्तरां से वेज मशरूम बिरयानी का ऑर्डर किया। भोजन मिलने के बाद जब उन्होंने प्लेट में परोसा तो उसमें मृत कीड़े (चींटियाँ) मिलीं?
ग्राहक का कहना है कि
यदि यह लापरवाही समय रहते मेरी नज़र में न आती तो यह भोजन ज़हरीला साबित हो सकता था और जान तक जा सकती थी। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि उपभोक्ता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है?
घटना का पूरा बिल, तस्वीरें और शिकायत पत्र पीड़ित उपभोक्ता ने कंपनी और संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। उपभोक्ता ने चेतावनी दी है कि वह इस मामले को पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) तक लेकर जाएंगे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ गरिमा से जीने का अधिकार प्राप्त है। इसमें सुरक्षित और शुद्ध भोजन का अधिकार भी शामिल है।
इसके अलावा, FSSAI अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी रेस्तरां या फूड कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह उपभोक्ताओं को सुरक्षित व मानक भोजन उपलब्ध कराए। मानक के विपरीत भोजन परोसने पर सख़्त दंड और लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है