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Siddaramaiah MUDA Case: सिद्धारमैया को मिली राहत, MUDA घोटाले में CBI जांच की मांग हुई खारिज; जानें कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा

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Posted On:Friday, February 7, 2025

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें MUDA साइट आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 साइटों के आवंटन में अवैधानिकता के आरोप हैं।

अपनी याचिका में स्नेहमयी कृष्णा ने तर्क दिया था कि निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते सिद्धारमैया राज्य के विभागों, खासकर पुलिस अधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस जैसी राज्य जांच एजेंसियों पर बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव रखते हैं।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री कहीं भी यह संकेत नहीं देती है कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या घटिया है, जिसके कारण यह अदालत मामले को आगे की जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को भेज सकती है। नतीजतन, याचिका अनिवार्य रूप से खारिज हो जाएगी और तदनुसार खारिज की जाती है।" सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू - जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदी थी और उसे पार्वती को उपहार में दिया था - और अन्य को 27 सितंबर को मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में नामित किया गया है। यह एफआईआर पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने वाले विशेष न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। इससे पहले, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की उच्च न्यायालय की पीठ ने 24 सितंबर, 2024 को मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी "विवेक की कमी नहीं है"।

सिद्धारमैया ने एक प्रमुख इलाके में MUDA द्वारा 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनके खिलाफ जांच के लिए गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, अगले ही दिन यहां एक विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। 30 सितंबर को, ईडी ने लोकायुक्त एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की। इस बीच, पार्वती ने MUDA को उन्हें आवंटित 14 साइटों को रद्द करने के लिए लिखा था और MUDA ने इसे स्वीकार कर लिया था। MUDA साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरु (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) के एक अपमार्केट क्षेत्र में 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था।

MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहाँ उन्होंने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की। यह आरोप लगाया गया है कि मैसूरु तालुक के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वेक्षण संख्या 464 में इस 3.16 एकड़ भूमि पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।


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