बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में निवेशकों को सावधान किया है। सेबी ने कहा है कि निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बचना चाहिए। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर निवेशकों को इन प्लेटफॉर्म के खतरों के बारे में चेतावनी दी है।
पर्याप्त तंत्र नहीं
सेबी ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म किसी नियामक या निगरानी के तहत नहीं आते हैं। उनके पास बुनियादी निवेशक सुरक्षा या निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है। इसलिए निवेशकों को ऐसे गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर लेनदेन से बचना चाहिए। निवेशकों को केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा अधिकृत ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म संचालित करने वाले सेबी-पंजीकृत स्टॉकब्रोकरों के माध्यम से लेनदेन करने की सलाह दी जाती है।
नियमों का उल्लंघन
बाजार नियामक ने कहा है कि गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर लेनदेन से जुड़े विवादों में निवेशकों को पर्याप्त सहायता देना भी मुश्किल हो जाएगा। सेबी ने आगे कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म कंपनी अधिनियम, 2013 और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और बाजार प्रथाओं पर सेबी के नियमों सहित कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
सेबी की चिंता
नियामक निरीक्षण का अभाव: ऐसे प्लेटफ़ॉर्म सेबी के नियामक निरीक्षण के अधीन नहीं हैं, जो निवेशकों को गंभीर जोखिम में डाल सकते हैं।
निवेशक सुरक्षा का अभाव: इन प्लेटफार्मों से जुड़ने वाले निवेशकों को पंजीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से निवेश करने वालों के समान सुरक्षा का आनंद नहीं मिल सकता है।
निवेशकों को सलाह
सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-पंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने से बचें।
पंजीकृत प्लेटफार्मों का उपयोग करें: निवेशकों को बीएसई या एनएसई द्वारा अधिकृत सेबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों द्वारा संचालित ऑनलाइन बांड प्लेटफार्मों का उपयोग करना चाहिए।
संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें: निवेशकों को किसी भी संदिग्ध चीज़ की सूचना तुरंत बाजार नियामक को देनी चाहिए।